नई दिल्ली. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए 16 अगस्त, 2022 को आठ (8) यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों, एक (1) फेसबुक अकाउंट और दो फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं. ब्लॉक किए गए इन यूट्यूब चैनलों पर कुल दर्शकों की संख्या 114 करोड़ से अधिक थी और उन्हें 85 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा सब्सक्राइब किया गया था.
जानकारी के अनुसार, इनमें से कुछ यूट्यूब चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री (कंटेंट) का उद्देश्य भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाना था. ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों के विभिन्न वीडियो में झूठे दावे किए गए थे. यूट्यूब चैनलों का उपयोग भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू एवं कश्मीर आदि जैसे विभिन्न विषयों पर फर्जी समाचार पोस्ट करने के लिए भी किया गया था. ऐसे कंटेंट को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के दृष्टि से पूरी तरह से गलत और संवेदनशील माना गया.
मंत्रालय द्वारा ब्लॉक किए गए ऐसे कंटेंट को भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, देश की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया. तदनुसार, ऐसे कंटेंट को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के दायरे में शामिल किया गया.
ब्लॉक किए गए भारतीय यूट्यूब चैनलों को फर्जी एवं सनसनीखेज थंबनेल, कुछ टीवी समाचार चैनलों के समाचार एंकरों की तस्वीरों और प्रतीक चिन्ह (लोगो) का उपयोग करते हुए पाया गया.
मंत्रालय द्वारा ब्लॉक किए गए सभी यूट्यूब चैनल अपने वीडियो में सांप्रदायिक सद्भाव, सार्वजनिक व्यवस्था और भारत के विदेश संबंधों की दृष्टि से हानिकारक फर्जी कंटेंट वाले विज्ञापन प्रसारित कर रहे थे.
मंत्रालय ने दिसंबर 2021 से 102 यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों और कई अन्य सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं.