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भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में 7 को फांसी की सजा, एक को उम्रकैद

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नई दिल्ली. लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस में सात आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है. एक अन्य आतंकी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने मामले में निर्णय सुनाते हुए आतंकी गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद फैसल, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल रॉकी को फांसी की सजा सुनाई. मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सभी को ब्लास्ट में सहायता देने का दोषी पाये जाने के बाद आईपीसी की धारा 121 के तहत सजा सुनाई गई.

7 मार्च, 2017 को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन संख्या 59320 में जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास धमाका हुआ था. घटना में करीब 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे. जान बचाने की हड़बड़ी में कई लोगों को गंभीर चोटें आई थीं. भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे, जिसमें से एक आतंकी की पहले ही मौत हो चुकी है.

कोर्ट में NIA द्वारा 9 आतंकियों के खिलाफ कई संगीन मामलों में आरोप लगाए गए और सबूत भी पेश किए गए. जांच एजेंसी के अनुसार, ये लोग धर्मगुरु जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर लोगों को उकसाने का काम करते थे. एनआईए कोर्ट ने 8 आतंकियों को दोषी ठहराते हुए 7 को फांसी की सजा सुनाई और एक आतंकी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

ट्रेन धमाके में शामिल 9वें आतंकी सैफुल्ला की लखनऊ के काकोरी में हुई एनकाउंटर में मौत हो गई थी. इस दौरान पुलिस ने आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया था. एनआईए ने जांच के बाद अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े थे आतंकी

ट्रेन ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस ने मामला दर्ज किया था. ब्लास्ट के ठीक एक दिन बाद लखनऊ के काकोरी क्षेत्र से आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े एक सैफुल्लाह को एटीएस ने मार गिराया था और आठ लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आतंकियों से भारी मात्रा में असलहे, गोला और बारूद बरामद हुए थे. आरोपियों के खिलाफ देश के विरुद्ध जंग छेड़ने, टेरर फंडिंग, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी.

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