करंट टॉपिक्स

ज्ञानवापी – इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने हिन्‍दू-पक्ष को पूजा की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

Spread the love

प्रयागराज. इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने व्‍यास जी का तहखाना में हिन्‍दू पक्ष को पूजा की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका आज खारिज कर दी. न्‍यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने फैसला सुनाया और ज्ञानवापी के अंदर पूजा की अनुमति देने के वाराणसी न्‍यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.

उच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि 1993 में व्‍यास जी का तहखाना के अंदर पूजा रोके जाने की राज्‍य सरकार की कार्रवाई गैर-कानूनी थी. मालूम हो कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने महीने की पहली तारीख उच्‍च न्‍यायालय में अपील दायर की थी.

इससे पहले, सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने भी व्‍यास जी का तहखाना में पूजा अनुमति के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर तत्‍काल सुनवाई से इंकार कर दिया था.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *