नई दिल्ली. 5जी तकनीक के रोलआउट के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाली अभिनेत्री जूही चावला को न्यायालय से जोर का झटका लगा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने जूही चावला की याचिका खारिज कर दी है. इतना ही नहीं, न्यायालय ने याचिका खारिज करने के साथ ही जूही चावला पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
उच्च न्यायालय ने जूही चावला की याचिका को फीस के मूल्यांकन के संबंध में मांग को खारिज किया. कोर्ट फीस के अंतर को एक हफ्ते के अंदर जमा करने का आदेश दिया.
न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुकदमे को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था. माना कि सेक्शन 81 के तहत आवेदन देने के लिए नोटिस जरूरी है. इसलिए सेक्शन 82 के तहत खारिज किया जाता है.
न्यायालय ने फटकार लगाई
जूही चावला ने सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था. न्यायालय ने लिंक शेयर करने पर जूही चावला को फटकार लगाई. अपनी याचिका में एक्ट्रेस ने कहा कि 5जी टेक्नोलॉजी को लागू करने से पहले ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कैसे ये टेक्नोलॉजी मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है.