जम्मू. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रत्येक सरकारी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा. और समस्त विभागों को 15 दिनों के अंदर इसकी व्यवस्था करनी होगी. उप-राज्यपाल के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है. समस्त मंडलायुक्तों (डिव-कॉम) को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
जानकारी के अनुसार डिवकॉम राघव लंगर की तरफ से संभाग के सभी डीसी तथा सभी विभागों को कहा गया है कि वह 15 दिनों के अंदर सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था को सुनिश्चित करें. इस प्रक्रिया को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत अमल में लाया जाए. इस पर आदेश आने के बाद सभी अफसर अपने स्तर पर काम करने में लगे हुए हैं. जिसमें सभी जिलों के डीसी की तरफ से जिले भर में इस संदर्भ में कदम उठाने के लिए कहा गया है.
सरकार के निर्देशों के अनुसार अनंतनाग के जिलाधिकारी ने जिले में सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एक परिपत्र जारी किया है. जिला सूचना एवं जनसंपर्क केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला, क्षेत्रीय, तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और एसपी के साथ बैठक की थी. इस बैठक के दौरान, उन्होंने जम्मू और कश्मीर के सभी 20 जिलों के डीसी, एसपी को सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
पहले जम्मू-कश्मीर के संविधान के आर्टिकल 144 के तहत लाल रंग का एक अलग झंडा ही राज्य का अपना झंडा कहलाता था. लेकिन अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद से अब जम्मू-कश्मीर में केवल भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाता है.
निर्देशों के पश्चात कहा जा सकता है कि अगले सप्ताह से लगभग सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू हो जाएगा.