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गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा, 5 लाख जुर्माना

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गाजीपुर. माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (गाजीपुर) का निर्णय आ गया है. न्यायालय ने 16 वर्ष पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है. अफजाल को चार साल की सजा मिली है.

शनिवार सुबह से ही गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग की बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था. पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी. मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे.

एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी हो गई थी और 15 अप्रैल को निर्णय आना था. लेकिन, न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण निर्णय नहीं आ पाया था. जिस कारण 29 अप्रैल की तिथि तय की गई थी.

गाजीपुर में 29 नवंबर, 2005 को भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी.

इस मामले में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं. और मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में बंद है.

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