सिवनी न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म व धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में आरोपी रिजवान को सजा सुनाई है. न्यायालय ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी रिजवान खान को 20 साल की सजा सुनाई व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
नाबालिग की उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है. पीड़िता ने बताया कि रिजवान (पिता का नाम करीम खान), उम्र 19 वर्ष ग्राम खमरिया, थाना लालबर्रा, जिला बालाघाट उसे बहला-फुसलाकर, शादी का झांसा देकर भगाकर नागपुर (महाराष्ट्र) लेकर गया था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया. शराब पीकर नशे में पीड़िता के साथ मारपीट भी करता था.
आरोपी कुछ समय बाद नशे में मारपीट करते हुए धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा. पीड़िता ने इसकी सूचना छिपते-छिपाते अपने माता-पिता को दी. पीड़िता के माता पिता ने थाना बरघाट पुलिस को मामले की सूचना दी.
पुलिस ने नागपुर जाकर नाबालिग को आरोपी के चंगुल से छुड़वाया और रिजवान को गिरफ्तार कर थाना बरघाट ले आई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया था.