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सर्वोच्च न्यायालय ने चारधाम परियोजना को स्वीकृति दी, सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन किया

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नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 899 किलोमीटर लंबी चार धाम परियोजना का हिस्सा बनने वाली सड़कों को डबल-लेन चौड़ा करने के लिए रक्षा मंत्रालय के आवेदन को स्वीकार कर लिया. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने 8 सितंबर, 2020 के आदेश में संशोधन की मांग करने वाले रक्षा मंत्रालय के आवेदन पर आदेश सुनाया.

सितंबर 2020 में न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित किया था.

न्यायालय ने आज 8 सितंबर, 2020 के आदेश को संशोधित किया और रक्षा मंत्रालय को मांग के अनुसार सड़क को चौड़ा करने की अनुमति प्रदान की. साथ ही, न्यायालय ने हाई पावर्ड कमेटी द्वारा उठाई गई पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर भी ध्यान दिया. रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को एचपीसी द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया. न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस एके सीकरी को एचपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निगरानी समिति का प्रमुख नियुक्त किया.

न्यायालय ने कहा कि MoRTH सर्कुलर पहाड़ी और पहाड़ी इलाकों में सड़कों को डबल-लेन करने से मना नहीं करता है, अगर सड़कें रणनीतिक और सीमावर्ती महत्व की हैं. रक्षा आवश्यकताओं पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है. न्यायालय ने आवेदक एनजीओ “सिटीजन्स फॉर दून” द्वारा उठाए तर्कों को खारिज कर दिया.

पीठ ने 2019 में सेना प्रमुख द्वारा कथित तौर पर दिए मीडिया बयान पर आवेदकों द्वारा दी गई निर्भरता को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया कि चारधाम सड़कों में सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त चौड़ाई है.

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा लिखे निर्णय में कहा गया, “सशस्त्र बलों को 2019 में मीडिया में दिए एक बयान के रूप में नहीं रखा जा सकता है जैसे कि यह पत्थर पर लिखा गया एक फरमान है.” केंद्रीय मंत्रालय की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्षेत्र में व्यापक सड़कें महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर सीमा पर चीनी निर्माण को देखते हुए. पीठ ने 11 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था.

02 दिसंबर, 2020 को, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यापक सड़कों की मांग करते हुए तर्क दिया कि तीन राष्ट्रीय राजमार्ग- ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़- चीन के साथ उत्तरी सीमा तक जाते हैं और फीडर सड़कों के रूप में कार्य करते हैं. पीठ ने अदालत द्वारा नियुक्त हाई पावर्ड कमेटी को दो सप्ताह में सड़क की चौड़ाई कम करने के खिलाफ रक्षा मंत्रालय द्वारा अदालत में दायर आवेदनों पर बैठक करने और उन पर गौर करने को कहा था. हाई पावर्ड कमेटी ने रणनीतिक आवश्यकता और बर्फ हटाने की जरूरतों को देखते हुए चार धाम मार्ग में व्यापक सड़कों के पक्ष में बहुमत के साथ विभाजित राय प्रस्तुत की थी.

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