भोपाल (विसंकें). प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. कोहेफिजा थाना अंतर्गत रहने वाली महिला को उसके पति ने व्हाट्सएप कॉलिंग कर तीन बार तलाक-तलाक- तलाक कहकर तलाक दे दिया. पत्नी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है.
दहेज में ₹25 लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे शौहर ने व्हाट्सएप कॉलिंग करके बेगम को तीन बार तलाक बोलकर अपने वैवाहिक जीवन से छुटकारा पाने की कोशिश की. पति की इस हरकत पर बेगम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका पति नहीं माना. जिसके बाद महिला ने कोहेफिजा थाने में गैर कानूनी हो चुके तीन तलाक पर शौहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है.
कोहेफिजा थाना प्रभारी के अनुसार 42 वर्षीय महिला कोहेफिजा क्षेत्र में रहती है. 04 अक्तूबर, 2001 में नूर मस्जिद के सामने कोहेफिजा निवासी फैज आलम अंसारी से मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार महिला का निकाह संपन्न हुआ था. निकाह के पश्चात महिला अपने पति के साथ सिंगापुर में रहने लगी थी, दोनों के पास सिंगापुर की नागरिकता भी है. इसके साथ ही उनके पति व दो बच्चों के ओसीआई कार्ड भी बने हुए हैं. बेगम का आरोप है कि शादी के 19 साल बाद भी फैज द्वारा दहेज की मांग की जाती है और वह लगातार उसे प्रताड़ित करता रहता है. वर्ष 2013 में महिला अपने पति और बच्चों के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो गई थी.
महिला की शिकायत के अनुसार उसके पति द्वारा लगातार दहेज की मांग की जाती है और महिला को प्रताड़ित किया जाता है. महिला के साथ लगातार झगड़ा भी करता रहता है. इस बार आरोपी ने महिला से दहेज में ₹25 लाख की मांग रख दी, महिला ने मना किया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया.
महिला अपने दोनों बच्चों के साथ उसकी मां के भोपाल स्थित घर पर रह रही थी, बीते 31 जुलाई को रात करीब 11:00 बजे पति का महिला के भाई के पास व्हाट्सएप कॉल आया, कॉलिंग के दौरान महिला से बात करते हुए पति ने कहा कि तुम बहुत परेशान करती हो, अब तुम्हारा मुझ से कोई संबंध नहीं है. मैं अपने वैवाहिक संबंधों को समाप्त कर रहा हूं और आज इसी वक्त तुम्हें तलाक दे रहा हूं. व्हाट्सएप कॉलिंग के दौरान ही महिला को तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह दिया.
महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.