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UAPA – सरकार ने अजहर, हाफ़िज़ सईद, दाऊद, लखवी को आतंकी घोषित किया, अमेरिका का भी मिला समर्थन

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भारत द्वारा संशोधित UAPA कानून के तहत मौलाना मसूद अजहर, हाफ़िज़ सईद, दाऊद इब्राहिम, ज़कीउर्रहमान लखवी को आतंकवादी घोषित करने के बाद अमेरिका ने भी भारत का समर्थन किया है. अमेरिका ने कहा कि – 04 कुख्यात आतंकियों को नामित करने के लिए भारत के कानूनी अधिकार का समर्थन करते हैं और इस कार्य के लिए प्रशंसा भी करते हैं. यह नया कानून भारत और अमेरिका की आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त लड़ाई में सहायक सिद्ध होगा.

सरकार ने बुधवार (04 सितंबर) को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफ़िज़ सईद और ज़कीउर्रहमान लखवी को नए कानून के तहत आतंकवादी है. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी इस सूची में शामिल है. यह कार्रवाई सरकार के नए विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (UAPA) क़ानून के तहत की गई.

आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए बनाए गए इस कानून के अंतर्गत व्यक्ति विशेष को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है. सरकार ने संसद में दावा किया था कि यह कानून सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों से चार कदम आगे रखेगा.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सूची में पहले नंबर पर पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अज़हर है. मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफ़िज़ सईद दूसरे, दाऊद को तीसरे नंबर पर रखा है.

अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद आतंकवाद विरोधी UAPA संशोधन विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था. इस दौरान को विपक्षी दलों के प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा था. अज़हर और हाफ़िज़ सईद दोनों ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित वैश्विक आतंकवादी हैं.

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