अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की बड़ी जीत हुई है. आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फाँसी पर रोक लगा दी है. कोर्ट में कुलभूषण के पक्ष में 15-1 से फ़ैसला आया है. कोर्ट ने काउंसलर एक्सेस देने के निर्देश भी पाकिस्तान को दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने विएना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है.
पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया तथा भारत की जीत बताया है. साथ ही मामले में भारत की ओर से अधिवक्ता हरीश साल्वे को भी बधाई दी है.
अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का भारत के पक्ष में फैसला पाकिस्तान पर बड़ी जीत है. और पाकिस्तान के लिए किसी भूकंप के झटके से कम नहीं है.
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव केस में 17 जुलाई, बुधवार का दिन अहम रहा. मामले में कोर्ट का फैसला भारत के पक्ष में आया. अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में भारत को बड़ी जीत मिली है, और पाकिस्तान को झटका लगा है. कोर्ट ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है.
आईसीजे ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी और पाकिस्तान को फिर से विचार करने का आदेश दिया. आईसीजे ने व्यवस्था दी कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करना चाहिए और राजनयिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए. जाधव करीब दो साल से अधिक समय से पाकिस्तान की जेल में बंद है और भारत जाधव की रिहाई की कोशिश में लगा है.
कुलभूषण जाधव मामले में कब-कब, क्या-क्या हुआ –
03 मार्च 2016: कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई.
24 मार्च 2016: पाकिस्तानी सेना ने जाधव को जासूस बताया और बलूचिस्तान से उनकी गिरफ्तारी बताई.
25 मार्च 2016: पाक ने भारत को जाधव के बारे में बताया. भारत ने उसके दावे को ठुकरा दिया.
26 मार्च 2016: भारत ने जाधव को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. भारत ने दावा किया कि वे नौसेना के एक रिटायर्ड अफसर हैं, जिनका ईरान में कार्गो का व्यापार है. पाकिस्तान ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी बलूचिस्तान से होना बताया.
29 मार्च 2016: भारत ने पाकिस्तान से जाधव को दूतावास मदद देने के लिए कहा.
10 अप्रैल 2017: पाक सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई. भारत ने चेतावनी देते हुए इसे पूर्व निर्धारित हत्या बताया.
11 अप्रैल 2017: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद के दोनों सदनों में बयान देते हुए कहा कि जाधव को न्याय दिलाने के लिए भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा. उन्होंने जाधव को निर्दोष अगवा भारतीय बताया.
14 अप्रैल 2017: भारत ने पाकिस्तान से चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी और मौत की सजा सुनाए जाने वाले फैसले की कॉपी मांगी, साथ ही उन तक दूतावास मदद देने के लिए कहा.
15 अप्रैल 2017: पाक ने अरब और आसियान देशों के राजदूतों को कथित जाधव की गिरफ्तारी के बारे में बताया.
20 अप्रैल 2017: भारत ने जाधव के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही के साथ-साथ अपील प्रक्रिया का विवरण मांगा.
27 अप्रैल 2017: भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से जाधव के परिवार को वीजा देने की अपील की.
08 मई 2017: जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ भारत ने नीदरलैंड्स के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में अपील की.
09 मई 2017: आईसीजे ने जाधव की सजा पर रोक लगा दी.
10 मई 2017: जाधव को अवैध तरीके से कैद में रखने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने आईसीजे में अपील की.
15 मई 2017: सुनवाई के दौरान भारत ने जाधव की मौत की सजा को तुरंत रद्द करने की मांग की, वहीं पाकिस्तान ने भारत पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया.
18 मई 2017: आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की सजा पर रोक लगाते हुए अपने अंतिम फैसले को टाल दिया. कोर्ट में भारत की ओर से वकील हरीश साल्वे ने पैरवी की. पाकिस्तान ने कहा कि आईसीजे के आदेश से जाधव केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
29 मई 2017: पाकिस्तान ने जाधव के खिलाफ नए सबूत मिलने का दावा किया. पाक विदेश मंत्रालय का कहना था कि जाधव ने पाकिस्तान में आतंकी हमलों से जुड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में बताया है.
16 जून 2017: आईसीजे ने भारत से 13 सितंबर तक और पाकिस्तान से 13 दिसंबर तक अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कहा.
22 जून 2017: जाधव ने पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख के सामने दया याचिका रखी.
02 जुलाई 2017: पाकिस्तान ने जाधव को दूतावास मदद पहुंचाने की भारत की एक और अपील खारिज की. अबतक वो पांच अपील खारिज कर चुका था.
08 दिसंबर 2017: पाक ने जाधव की पत्नी और मां को उनसे मिलने की इजाजत दी. इसके लिए 25 दिसंबर की तारीख तय की गई.
25 दिसंबर 2017: जाधव की पत्नी और मां ने जाकर उनसे मुलाकात की.
17 जुलाई 2018: पाकिस्तान ने आईसीजे में दूसरा काउंटर मेमोरियल दायर किया.
03 अक्तूबर 2018: आईसीजे ने कहा, वह 18 फरवरी 2019 से चार दिन तक जाधव केस में सुनवाई करेगा.
18 से 21 फरवरी 2019: सुनवाई के दौरान भारत और पाकिस्तान ने अपना-अपना पक्ष रखा.
04 जुलाई 2019: आईसीजे ने बताया कि 17 जुलाई 2019 को फैसला सुनाया जाएगा.
17 जुलाई 2019: कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित रहेगी. 15-1 के बहुमत से कोर्ट ने फैसला सुनाया. पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले एकमात्र जज पाकिस्तानी ही थे.