नई दिल्ली. पहलू खां मॉब लिंचिंग केस में अलवर की अदालत ने बुधवार को छह आरोपियों को बरी कर दिया. अलवर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नंबर-1 की जज डॉ. सरिता स्वामी ने मामले में फैसला सुनाया. अप्रैल 2017 में पहलू खां को लोगों ने अवैध रूप से गउओं को ले जाते हुए पकड़ा था, जिस पर एकत्रित भीड़ ने पीट-पीटकर घायल कर दिया था. बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने मामले में इसी साल मई में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके पश्चात 07 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई.
राजस्थान के अलवर जिले के चर्चित पहलू खां (Pehlu Khan) की पिटाई के बाद मौत के मामले में 14 अगस्त को न्यायालय ने फैसला सुनाया. न्यायालय ने मामले में छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात पहलू खां मॉब लिंचिंग मामला बहरोड़ अतिरिक्त न्यायालय से अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय संख्या एक में स्थानांतरित किया गया था. न्यायाधीश डॉ. सरिता स्वामी ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और इसके बाद अंतिम जिरह हुई. अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
9 में से 3 आरोपी नाबालिग थे
पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था. इनमें से 3 आरोपियों के नाबालिग होने के कारण उनके खिलाफ सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है. जबकि, 6 आरोपियों विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीमराठी व योगेश कुमार के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया था. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक द्वारा पहलू खां के बेटों सहित 47 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे.
पहलू और उसके परिवार पर गौतस्करी का आरोप
अलवर में जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर 01 अप्रैल 2017 को भीड़ ने गौतस्करी के शक में पहलू खां को पीटा था. इस मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई हैं. एक एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर हमला करने वाली भीड़ को आरोपी बनाया गया है. वहीं, दूसरी एफआईआर पहलू खां और उसके परिवार के खिलाफ की गई है. इस एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर गौ तस्करी का आरोप है. पहलू खां की मौत हो चुकी थी, इसलिए उनका नाम शामिल नहीं किया गया. हालांकि, उनका नाम चार्जशीट की समरी में था. पुलिस अपने रुख पर कायम थी कि जांच में पहलू खां, उसके बेटों और ट्रक ऑपरेटर खां मोहम्मद के खिलाफ मामला साबित हुआ है.
पहलू खां के बेटे हैं जमानत पर
01 अप्रैल 2017 को घटना के दिन पुलिस ने कुल 6 वाहन जब्त कर 36 गौवंश मुक्त कराए थे. इनमें केस संख्या 252/17 में पहलू खां, उसके दो बेटों आरिफ व इरशाद और पिकअप मालिक खां मोहम्मद को आरोपी बनाया गया था. सभी के खिलाफ राजस्थान गौवंशीय पशु वध प्रतिषेध व अस्थाई प्रजनन निर्यात का विनियमन, नियम 1995 की धारा 5, 8 व 9 में चालान पेश किया था. पहलू के बेटे सहित तीनों आरोपी हाईकोर्ट से जमानत पर चल रहे हैं. पहलू के बेटे आरिफ व इरफान तथा गाड़ी मालिक खां मोहम्मद के खिलाफ गोवंश की तस्करी करने के आरोप में 24 मई 2019 को एसीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया गया है.