लखनऊ. चंदन गुप्ता हत्याकांड (कासगंज) में दोषी ठहराए गए 28 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एनआईए की विशेष अदालत ने एक दिन पहले 02 जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि दो को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. कासगंज में 26 जनवरी, 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी.
एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सरकार बनाम सलीम व अन्य के मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई. अदालत ने दोष सिद्ध हो चुके आरोपी बरकतुल्लाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने का भी आदेश दिया.
सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341, 336, 307, 504, 506 और वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा – 2 और आयुध अधिनियम की धारा 2/25, जबकि अभियुक्त सलीम को आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत भी दोषी करार दिया गया है. सलीम के अदालत में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है.
अदालत के निर्णय के बाद चंदन के परिवार ने कहा कि कोर्ट के फैसले से खुश हैं. आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए. जिन दो आरोपियों को बरी किया गया है, उनके खिलाफ वह उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे. मां संगीता गुप्ता ने गुरुवार शाम को अन्न जल त्याग कर अखंड ज्योति जलाई थी. मामले में करीब सात साल बाद फैसला आया है.
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