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8 मई को राहुल को न्यायालय में होना होगा पेश, अधिवक्ता ने माफी मांग न्यायालय को दिया आश्वासन

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maxresdefaultमुंबई (विसंकें). भिवंडी न्यायालय में दायर मानहानि मामले में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 8 मई 2015 को न्यायालय में पेश होना होगा. राहुल की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वासन दिया है. जिसके पश्चात आगामी सुनवाई होगी. 30 मार्च को न्यायालय में सुनवाई के दौरान राहुल के अधिवक्ता ने क्षमा याचना भी की. अधिवक्ता के आश्वासन के पश्चात स्पष्ट हो गया है कि अगली सुनवाई पर राहुल को उपस्थिति दर्ज करवानी होगी.

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भिवंडी की एक सभा में बोलते हुए, राहुल गांधी ने संघ का संबंध महात्मा गांधी के हत्या से जोड़ा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर गलत आरोप लगाए थे. जिसके खिलाफ संघ के भिवंडी तालुका कार्यवाह राजेश कुंटे ने भिवंडी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी के पास शिकायत कर गांधी के खिलाफ बदनामी (मानहानि) याचिका दायर की थी. न्यायदंडाधिकारी के सामने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तथ्यपरक लगने पर न्यायालय की ओर से उन्हें सम्मन जारी किया गया था, और न्यायालय के सामने उपस्थित रहने के आदेश दिये गये थे. लेकिन राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेशों को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी तथा अपने खिलाफ जारी सम्मन व न्यायालय में केस को खारिज करने की प्रार्थना उच्च न्यायालय से की थी. पर, उच्च न्यायालय ने गांधी के दावों को खारिज करते हुए उन्हें न्यायदंडाधिकारी के सामने पेश होकर अपनी बात रखने के निर्देश दिए गए थे.

मामले में सोमवार 30 मार्च को भिवंडी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी के सामने सुनवाई के दौरान भी राहुल उपस्थित नहीं थे. हालांकि उनके अधिवक्ता ने राहुल गांधी की तरफ से न्यायालय के समक्ष क्षमायाचना की तथा अगली सुनवाई पर गांधी की उपस्थिति का आश्वासन दिया. साथ ही उपस्थिति के बारे में पूर्वसूचना शिकायतकर्ता और उनके अधिवक्ता को देने की लिखित जिम्मेदारी ली. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के आश्वासन पर न्यायालय ने 8 मई 2015 को होने वाली सुनवाई के लिए गांधी को पेश होने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित की.

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