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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अवमानना का नोटिस जारी किया, आज 4.30 बजे तक आरोपी को सीबीआई को सौंपने के आदेश

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कोलकाता. संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न र ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शेख शाहजहां को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की और सख्ती दिखाते हुए न्यायालय ने अवमानना का नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है, साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को आज 4.30 बजे तक शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया. मंगलवार को भी न्यायालय ने यही आदेश जारी किया था. हालांकि, इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सर्वोच्च न्यायालय में भी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल आदेश लागू करने का निर्देश दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई है. ईडी की याचिका पर ही न्यायालय ने शाहजहां को CBI को सौंपने का आदेश दिया था. लेकिन पुलिस ने शेख को सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया. मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने अवमानना नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि पुलिस की भूमिका ठीक नहीं. वह आरोपी को बचा रही है. यह स्पष्ट किया गया था. इसके बावजूद कल शाम 4:30 बजे तक कस्टडी सीबीआई को हैंडओवर नहीं की गई. ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ याचिका दाखिल करना इस न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं है. न्यायालय ने कहा कि आदेश को लागू करने में जानबूझकर देरी करते हुए कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया है. ऐसे में हमारे आदेश को तब तक के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता. जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार की याचिका का निपटारा ना कर दे. सर्वोच्चट न्यायालय का ही एक आदेश है कि किसी भी आदेश को सिर्फ इस वजह से लंबित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऊपरी अदालत में याचिका दायर की गई है.

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को शेख शाहजहां मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया. वह इस मामले में तारीख देगी. CJI तय करेंगे कि मामले में सुनवाई कब होगी. मामले को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष रखा गया था. जस्टिस खन्ना ने उन्हें सीजेआई बेंच के सामने जिक्र करने को कहा. जस्टिस खन्ना ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और कहा कि सीजेआई तारीख तय करेंगे.

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