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नई दिल्ली। दिल्ली के एक न्यायालय ने 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों के दौरान दो सिक्खों की हत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सिक्ख दंगा मामले में सज्जन कुमार अब भी तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। इससे पहले न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दंगा, गैरकानूनी सभा और हत्या आदि से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।
पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। अदालत ने 16 दिसंबर, 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी की और सिक्खों की संपत्तियों को नष्ट किया। भीड़ ने शिकायतकर्ता, जो जसवंत की पत्नी हैं, के घर पर हमला किया, सामान लूटने और उनके घर को आग लगाने के अलावा उनके पति और बेटे की हत्या कर दी। इससे पहले एक अन्य मामले में भी सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।