नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि के मामले में सजा को अंतरिम रूप से निलंबित किये जाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया. शीर्ष न्यायालय आज कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम पर टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
न्यायालय ने गांधी की ओर से दोषसिद्धि के अंतरिम निलंबन के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी और प्रसन्ना एस के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता है.
सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात राज्य को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी.