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दिल्ली दंगे – न्यायालय की उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य को चेतावनी, अनावश्यक स्थगन की मांग कर सुनवाई में देरी न करें

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नई दिल्ली.

हाल ही में न्यायालय ने उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, आसिफ इकबाल सहित दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों को चेतावनी दी कि वे अनावश्यक स्थगन की मांग करके मुकदमे की सुनवाई में देरी न करें.

04 अक्तूबर को पारित आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि अभियुक्तों पर आरोप के मामले में प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी. साथ ही अभियुक्तों के वकील इस बात पर आम सहमति बनाएंगे कि वे किस क्रम में दलीलें पेश करेंगे.

हालांकि, जब पिछले सप्ताह मामले की सुनवाई हुई तो वकील दलीलें पेश करने के लिए तैयार नहीं थे, जिस पर न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की.

न्यायालय ने कहा, “यह आश्चर्यजनक है कि सुनवाई की पिछली तारीख पर अदालत ने विशेष रूप से नोट किया था कि मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी और आरोपी व्यक्तियों के वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद कि वे एक विशेष क्रम में बहस करने के लिए आपस में आम सहमति बनाएंगे और केवल उनकी सहमति से, मामले को आज आरोप पर बहस के लिए तय किया गया था, लेकिन अभी भी कोई वकील बहस करने के लिए तैयार नहीं है”.

इसलिए, न्यायालय आरोपियों को मुकदमे में और देरी न करने की चेतावनी दी.

न्यायालय ने आदेश में कहा, “अदालत ने पाया कि पर्याप्त समय से अधिक समय दिया गया था, लेकिन फिर भी आरोपी व्यक्तियों के वकील आज तैयार नहीं हैं. आरोपियों को चेतावनी दी जाती है कि मामले में उनकी ओर से अनावश्यक रूप से और देरी नहीं होनी चाहिए और किसी भी देरी को अदालत गंभीरता से लेगी”.

मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, सफूरा जरगर, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा, ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान और फैजान खान हैं.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कड़े प्रावधान लगाए हैं.

दिल्ली पुलिस द्वारा यह कहने के बाद कि सभी आरोपियों के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है, अदालत ने आरोपों पर बहस शुरू की थी.

04 अक्तूबर को ताहिर हुसैन के वकील ने मामले की सामग्री को देखने के लिए और समय मांगा, क्योंकि हाल ही में उन्हें हुसैन का वकील नियुक्त किया गया था.

आसिफ इकबाल तन्हा के वकील ने कहा कि हालांकि उन्होंने कहा था कि सभी वकील इस बात पर आम सहमति पर पहुंचेंगे कि आरोपों पर बहस किस क्रम में की जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत कठिनाई के कारण ऐसा नहीं किया जा सका. उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि हुसैन के वकील अगली तारीख पर बहस शुरू करेंगे और उसके बाद वह उनका अनुसरण करेंगी. वह कोई स्थगन नहीं मांगेंगी.

उमर खालिद के वकील ने कहा कि वह आरोपी ताहिर हुसैन की ओर से बहस पूरी होने के बाद बहस करेंगे.

शरजील इमाम के वकील ने कहा कि अगर उन्हें उचित समय दिया जाता है, तो वह कोई स्थगन नहीं मांगेंगे और बहस करने के लिए तैयार रहेंगे.

इस स्थिति पर निराशा व्यक्त करने के बाद, न्यायालय ने मामले की सुनवाई 21 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे करने का निर्णय लिया.

इनपुट – बार&बेंच

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