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दिल्ली दंगे – मो. शहनवाज, मो. शोएब, शाहरुख सहित नौ आरोपी दोषी करार, 29 मार्च को होगी सजा पर बहस

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नई दिल्ली. 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों पर जो आरोप लगाए हैं, वह पूरी तरह साबित गोते हैं. आरोपी एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे, जिसका मकसद हिन्दू समुदाय की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था. मामला गोकुलपुरी क्षेत्र में दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ का है. आरोपियों में मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ, परवेज, मोहम्मद फैजल व मोहम्मद राशिद शामिल हैं.

सांप्रदायिक भावना से भरे उन्मादियों के झुंड का सिर्फ एक उद्देश्य था कि हिन्दू समुदाय की संपत्तियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए. इस दौरान पुलिस की ओर से लगातार पीछे हटने की अपील की गई, लेकिन उन्मादियों के झुंड ने दंगा जारी रखा. कोर्ट ने यह फैसला दंगा पीड़ित रेखा शर्मा की याचिका पर सुनाया.

विशेष लोक अभियोजक डीके भाटिया ने कहा, कोर्ट ने इन दोषियों की सजा पर बहस के लिए 29 मार्च की तारीख तय की है. इस मामले में ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल हरि बाबू की गवाही को काटने वाला कोई तथ्य मौजूद नहीं है. हरि बाबू ने भीड़ में इन आरोपियों की पहचान की थी. कोर्ट ने कहा, ड्यूटी पर मौजूद एक अन्य हेड कांस्टेबल विपिन कुमार की गवाही पर संदेह करने का भी कारण नहीं है.

रेखा शर्मा ने याचिका में आरोप लगाया था कि दंगे के दौरान 24-25 फरवरी को भीड़ ने उनके घर पर हमला बोल दिया था. उनके घर का सामान लूटा गया. ऊपर वाली मंजिल पर बने कमरों में आग लगा दी गई थी. इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ. लंबी जद्दोजहद के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावों को सही माना और आरोपियों को दोषी करार दिया.

पुलिस ने दोषियों को घटना के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया था।

फाइल फोटो

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