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महाराष्ट्र – प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की 4.20 करोड़ रु की संपत्ति जब्त की

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नई दिल्ली. महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को अनिल देशमुख व उनके परिवार से संबंधित चार करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है. देशमुख के खिलाफ कार्रवाई मनी लांड्रिंग केस के तहत की गई है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएमएलए एक्ट के तहत अनिल देशमुख की कुछ ऐसी संपत्तियों की कुर्की के प्रारंभिक आदेश जारी किए गए हैं, जो सीधे उनके नाम पर तो नहीं हैं, लेकिन इन संपत्तियों पर उनका कब्जा है. इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 4.20 करोड़ रुपये आंकी गई है. इनमें मुंबई के वर्ली स्थित एक फ्लैट भी शामिल है. यह फ्लैट उनकी पत्नी के नाम पर है. इसकी कीमत 1.54 करोड़ रुपये आंकी गई है

प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीसी की धारा 120-बी, 1860 और पीएम अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ अनुचित और गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. मुंबई में तमाम बार, रेस्तरां और अन्य प्रतिष्ठानों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में देशमुख की मुश्किलें पहले से बढ़ी हुई हैं. PMLA के तहत जांच से पता चला कि अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र राज्य के गृहमंत्री के रूप में कार्य करते हुए, गलत तरीके से मुंबई पुलिस के तत्कालीन सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे के माध्यम से तमाम ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से लगभग 4.70 करोड़ रुपये नकद रिश्वत के तौर पर लिए थे.

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