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फैज ने अंकित बन नाबालिग का शारीरिक शोषण किया, मतांतरण व निकाह का बनाया दबाव

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कानपुर. शहर में लव जिहाद का मामला सामने आया है. आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती की और फिर पीड़िता का शोषण किया. उसके बाद मतांतरण का दबाव बनाने लगा. 16 मई को बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ नाबालिग हिन्दू युवती ने पुलिस आयुक्त के सामने पेश होकर आरोप लगाया कि फैज ने अंकित नाम रखकर उससे इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और धोखे से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसका शारीरिक शोषण किया. और इसका वीडियो भी बना लिया. अब वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देकर मतांतरण और निकाह का दबाव बना रहा है. पुलिस आयुक्त ने मामले का संज्ञान लिया और काकादेव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है.

पीड़िता 17 वर्षीय नाबालिग हिन्दू युवती के पिता का देहांत वर्ष 2015 में हो चुका है. पिता की मृत्यु के बाद मां भी छोड़कर चली गई थी. पीड़िता किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही है. पीड़िता के अनुसार अप्रैल 2023 में इंस्टाग्राम पर अंकित नाम से बनी प्रोफाइल वाले व्यक्ति से उसकी दोस्ती हो गई. बाद में पता चला कि उसका वास्तविक नाम फैज है. अच्छी दोस्ती होने के बाद अंकित (फैज) ने उसे बेकनगंज बुलाया. जब वहां पहुंची तो उसे कार से हुक्का बार ले जाने के दौरान कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. आरोपी ने उसके साथ दुराचार कर वीडियो भी बना लिया. अब वीडियो की धमकी देकर मतांतरण और निकाह का दबाव बना रहा है.

अन्य हिन्दू लड़कियां भी हो चुकी हैं फैज का शिकार

पीड़िता का दावा है कि फैज उसके अलावा अब तक अन्य हिन्दू लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनके घरों से भगाकर ला चुका है. वह इन सभी हिन्दू लड़कियों का मतांतरण करवा चुका है. इनमें से एक आगरा की तथा एक अन्य लड़की कानपुर की ही है. तीसरी एक अन्य लड़की पर मतांतरण को लेकर लगातार दबाव बना रहा था. अभी तक की पुलिस जांच में दूसरी लड़कियों के सम्बन्ध में किये गए पीड़िता के दावों की पुष्टि नहीं हो पाई थी.

शातिर अपराधी है फैज

कानपुर पुलिस के अनुसार फैज पर वर्ष 2022 में चमनगंज थाने में हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज हुआ था. साथ ही कुख्यात शानू लफ्फाज, आसिफ राउनी सहित छह को आरोपी बनाया गया था. पुलिस जांच कर रही है कि क्या फैज अन्य किसी अपराध में भी शामिल रह चुका है. डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस आयुक्त के निर्देश पर काकादेव थाने में नाबालिग को चोट पहुंचाने, यौन शोषण, मतांतरण, पॉक्सो एक्ट, नशा देने, दुष्कर्म, धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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