नई दिल्ली. वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर की मुक्ति के लिए पहली बाधा पार हो गई है. विश्व हिन्दू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने ज्ञानवापी केस को सुनवाई लायक मानने के वाराणसी जिला अदालत के निर्णय पर संतोष जताया है.
उन्होंने कहा कि उन्हें पहले भी विश्वास था कि वाराणसी का केस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता. केवल मामले को लंबा खींचने के लिए प्रतिवादियों ने एप्लीकेशन लगाई थी. अब एप्लीकेशन निरस्त होने के बाद मुकदमा गुण-दोष के आधार पर सुना जाएगा.
आलोक कुमार ने कहा कि उन्हें पूरी आशा थी कि इस मामले में हिन्दू पक्ष जीतेगा. अपील की कि कोर्ट के निर्णय को हार-जीत का मुद्दा न मानते हुए स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक मामला है.