रांची. झारखंड के रामगढ़ के अवर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय प्रताप की कोर्ट ने छह वर्ष पुराने हत्या के मामले में अनवर हुसैन, मोहम्मद कलाम को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीस-तीस हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई. मामला बरकाकाना ओपी क्षेत्र के हेहल गांव का है. आर्थिक दंड जमा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान तय किया गया है. छह वर्ष पूर्व सीसीएल से आवंटित पानी की कालाबाजारी का विरोध करने पर किशोर गिरी के पुत्र सुनील गिरी को अनवर हुसैन और मो. कलाम ने पीट-पीट कर मार डाला था.
रामगढ़ के बरकाकाना निवासी मोहम्मद अनवर हुसैन और मोहम्मद कलाम सरकारी पानी को टैंकर में भरकर कहीं और ले जाया करते थे. इसी का विरोध उर्मिला देवी के पति किशोर गिरी ने किया तो किशोर गिरी के साथ अनवर और कलाम ने मारपीट शुरू कर दी. अपने पिता को पिटता देख 21 वर्ष का सुनील गिरी बीच बचाव में आया तो उसके साथ भी अनवर और कलाम मारपीट करने लगे. इन दोनों ने सुनील को इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया. इसके बाद परिवार के लोगों ने सुनील को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सुनील की माँ उर्मिला देवी के अनुसार घटना 25 मई, 2016 की है.
घटना के बाद मृतक सुनील के पिता किशोर गिरी ने मोहम्मद अनवर हुसैन और मोहम्मद कलाम के विरुद्ध बरकाकाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उस वक्त कुछ महीनों के लिए तो अनवर और कलाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों को जमानत मिल गई थी. उसी समय से किशोर गिरी और उनकी पत्नी उर्मिला देवी न्याय के इंतजार में बैठे थे. गत 19 जुलाई को इन दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया और उसके बाद 26 जुलाई को अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय प्रताप के न्यायालय ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
उर्मिला देवी ने बताया कि जिस जवान बेटे को लेकर काफी सपने थे, उसी बेटे के शव को उसके पिता को अपने कंधों पर श्मशान घाट ले जाना पड़ा था. घर का एकलौता चिराग बुझने से पूरा परिवार सदमे में था. इसी सदमे से वह कभी उबर नहीं पाए और अंत में 6 महीने पहले उनकी भी मृत्यु हो गई.
पूरे मामले में रामगढ़ के हिन्दू संगठनों का बड़ा सहयोग देखने को मिला. मृतक सुनील गिरी की बुआ ने कहा कि पिछले 6 सालों में उनके भतीजे के लिए इस न्याय की लड़ाई में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भरपूर सहयोग दिया और सुरक्षा प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है.