Getting your Trinity Audio player ready...
|
लखनऊ। अंबेडकरनगर में एससी-एसटी विशेष न्यायालय ने धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी साबित दंपत्ति को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश राम विलास सिंह ने मामले में सजा सुनाई।
मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया बैंक कॉलोनी निवासी जोस पापाचन व उसकी पत्नी शीजा एएमएन के खिलाफ जलालपुर के जमौली निवासी चंद्रिका प्रसाद ने 23 जनवरी, 2023 को शिकायत दर्ज करवाई थी।
जोस और शीजा पर आरोप था कि दोनों तीन माह से शाहपुर फिरोज गांव की दलित बस्ती में सक्रिय थे। दोनों गरीब परिवारों में जाकर उन्हें बरगला कर धर्म परिवर्तन करवाते थे। 25 दिसंबर को दलित बस्ती में ही बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। चंद्रिका प्रसाद की शिकायत पर पुलिस ने शाहपुर फिरोज गांव से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से ईसाई धर्म से जुड़ी सामग्री भी बरामद की गई।
विशेष न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी दंपत्ति को धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में दोषी करार दिया और कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई। शीजा को 18 जनवरी और जोस को 22 जनवरी को जेल भेजा गया।