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चैन्नई में संघ कार्यालय पर बम फैंकने वाला आरोपी अहमद 24 साल बाद सीबीआई के हाथ आया

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चैन्नई/पटना. चैन्नई के एम.वी. नायडु गली, चेटपट स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर बम फैंकने के मामले में मुख्य आरोपी अहमद को सीबीआई ने चैन्नई में गिरफ्तार कर लिया. यह अपराधी 24 साल से पुलिस व सीबीआई के शिकंजे से फरार था. चैन्नई के आरएसएस मुख्यालय पर बम ब्लास्ट की घटना 08 अगस्त, 1993 को दिन 1-45 बजे हुई थी. इस घटना में 11 लोगों की मृत्यु व 7 लोग घायल हो गये थे.

घटना के बाद वहां के नजदीकी चेटपट थाना में केस दर्ज किया गया था. लेकिन पुलिस के हाथ सफलता नहीं लगी, जिसके पश्चात मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया था. सरकार के कहने पर सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया एवं जांच की प्रक्रिया शुरू की. जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीबीआई ने 18 लोगों के खिलाफ धारा – 120-B r/w 302, 324, 326, 419, 436, 201, 153-A, 109 & 34 of IPC, Sec.9 B(1)(b) of Explosives Act, Sec. 3,4,5 and 6 of Explosives Substances Act and Sec. 3 (1), 3(2), 3(3) & 3(4) of TADA(P) Act, 1987 के तहत चार्जशीट दायर की. मुख्य आरोपी अहमद पर आतंकी हमले के लिए विस्फोटक रखने व अन्य अपराधियों को पनाह देने का भी आरोप है. सीबीआई ने अहमद की जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा की थी. अहमद सीबीआई की गिरफ्त से बाहर था, इसलिए उस पर ट्रायल नहीं हो सका था. मामले में 12 साल के ट्रायल के बाद 2007 में चैन्नई की TADA अदालत  ने 11 अपराधियों को दोषी ठहराया था और तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. ट्रायल के बाद 2007 में ही स्पेशल कोर्ट ने 4 अपराधियों को बरी कर दिया, जिसमें दो की मृत्यु हो चुकी है. बरी किये गये आरोपियों में अल उमा (प्रतिबंधित) संस्था का संस्थापक एसएस बासा भी शामिल था, जिसे सबूत के अभाव में रिहा किया गया था. सीबीआई द्वारा गिरफ्तार अपराधी अहमद को न्यायालय में पेश किया जाएगा.

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