
गंभीर चोट के मामलों में हमला करने वालों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है. ऐसे मामलों में जुर्माना 1-5 लाख तक होगा. गाड़ी या क्लीनिक का नुकसान करने पर बाजार रेट से दोगुना नुकसान हमलावरों से वसूल किया जाएगा.
प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रीमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सुबह गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के साथ चिकित्सकों की बात हुई थी, उन्होंने भरोसा दिया था कि डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा. जिसके पश्चात अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है.