सिरसा, हरियाणा (विसंकें). प्रदेश में गौरक्षा के लिए अब टोल फ्री नम्बर शुरु किया जाएगा. जिससे गौ तस्करी तथा गौ मांस खाने तथा बेचने वालों पर पाबंदी लग सके. हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भानीराम मंगला ने स्थानीय चतरगढ़ पट्टी में पोर्टेबल बॉयोगैस प्लांट का उद्घाटन करने के पश्चात संबोधित किया. उन्होंने बताया कि गोबर प्लांट लगाने से आवारा व दूध न देने वाले पशुधन की बेकदरी रुकेगी तथा उसका गोबर गैस प्लांट में प्रयोग किया जाएगा. गोबर गैस प्लांट से प्रतिदिन एक किलो मिथेन गैस यानि एक माह में 30 किलो, 2 सिलेंडर से भी ज्यादा गैस प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही हमें प्रतिदिन 50 किलो के लगभग गोबर की वर्मी कम्पोस्ट खाद उपलब्ध होगी, जिसका प्रयोग करने से खेतों में खरपतवार पैदा नहीं होंगे.
उन्होंने बताया कि हम लोग एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, जिसके फटने व जानमाल के नुकसान की सम्भावना रहती है, उक्त प्लांट में ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा. गोबर गैस प्लांट लगाने का उद्देश्य डेयरियों तथा अन्य घर में पाले हुए पशुओं के गोबर को इधर-उधर न फैंक कर गोबर गैस प्लांट में डालें, जिससे बीमारियों पर भी रोक लगेगी. गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सरकार द्वारा 9 हजार रुपये का अनुदान भी दिया जाता है तथा दो बर्नर वाला चूल्हा कम्पनी की ओर से पांच साल की वारंटी तथा निःशुल्क प्लांट स्थापित किया जाता है.
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गौ संवर्धन तथा गौ संरक्षण एक्ट बनाया गया है जो पूरे प्रदेश में सख्ती से लागू किया जा रहा है. पूरे प्रदेश में पांच गौशाला बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें सिरसा जिले के फूलकां की पंचायत ने गौशाला के लिए भूमि देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है. सरकार द्वारा जल्द से जल्द कार्यवाही कर गौशाला का निर्माण करवाया जाएगा. हरियाणा में सिरसा जिले में सबसे ज्यादा 88 गौशाला स्थापित हैं. सरकार द्वारा पहले से स्थापित गौशालाओं के खातों में गऊओं के चारे के लिए 4 करोड़ 30 लाख 58 हजार रुपये की राशि गत वर्ष डाल दी गई है ताकि गऊओं को पूर्ण पोषण मिल सके.
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अब देसी गाय पालने पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान भी दिया जा रहा है. साथ ही गौ रक्षा के लिए पूरे प्रदेश के जिलों में पुलिस की विशेष टास्क फोर्स का भी प्रबन्ध किया जाएगा ताकि गौ तस्करी पर रोक लग सके. सरकार द्वारा पास किये गए गौ संवर्धन तथा गौ संरक्षण एक्ट के तहत प्रदेश में गौ तस्करी तथा गौ मांस रखने वाले व्यक्ति को 3 साल से 7 साल तक की सजा तथा 70 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. गौ कमेटी के सदस्यों द्वारा गौ जनगणना करने का भी प्रस्ताव रखा गया है, इससे गौ वंश किसके द्वारा आवारा छोड़ा गया है, उसका पता भी चल सकेगा. सभी गौशालाओं के प्रबन्धकों से कहा कि सरकार द्वारा नागपुर में गौपालन के लिए विशेष कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गौ प्रबन्धक अपने-अपने गौशाला से 2-2 व्यक्तियों का नाम सरकार को भेज सकते हैं ताकि वे वहां से गौ पालन, गोबर का प्रयोग, गौमूत्र का प्रयोग की जानकारी प्राप्त कर सकें. हरियाणा गौशाला संघ के प्रदेशाध्यक्ष शमशेर आर्य सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे.