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अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट – 38 दोषियों को सजा-ए-मौत, 11 को आजीवन कारावास

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वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अदालत ने आज निर्णय सुनाया. विशेष अदालत ने शुक्रवार (आज) को बम धमाकों के दोषियों को सजा सुनाई. दोषी पाए गए कुल आरोपियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि 11 को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, कोर्ट के बाहर और आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी. इन सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 49 अभियुक्तों को दोषी माना था और सजा के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की थी.

वर्ष 2008 में अहमदाबाद के विभिन्न स्थानों पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे. विशेष न्यायाधीश एआर पटेल की अदालत ने आदेश देने के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की थी. अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई.

बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी

अहमदाबाद में 26 जुलाई, 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे. 70 मिनट के अंदर 56 लोगों की मौत हो गई थी. बम धमाकों में 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे. अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चला. पिछले सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया था और 28 अन्य को स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया था.

77 अभियुक्तों के खिलाफ शुरू हुआ था मामला

अदालत ने 77 अभियुक्तों के खिलाफ बीते साल सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही खत्म की थी. विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था. पुलिस का दावा है कि उक्त आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं. आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी.

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