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ऐसे समय में सशस्त्र बलों को मनोबल न गिराएं – सर्वोच्च न्यायालय

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने पहलगाम आतंकवादी हमले की न्यायिक जांच सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता फतेह साहू को चेतावनी दी कि ऐसे समय में सशस्त्र बलों का मनोबल न गिराएं।

पीठ ने कहा, “यह महत्वपूर्ण समय है, जब प्रत्येक भारतीय ने आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। बलों का मनोबल न गिराएं। मुद्दे की संवेदनशीलता को देखें।” याचिकाकर्ता को यह भी याद दिलाया कि न्यायाधीशों का काम विवादों का निपटारा करना है, न कि जांच करना।

न्यायालय ने टिप्पणी की – “कृपया जिम्मेदार वकील बनें। क्या आप ऐसे समय में बलों का मनोबल गिराते हैं। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब से जांच में विशेषज्ञ बन गए हैं? हमने कब हासिल किया? हम केवल विवादों का निपटारा करते हैं”।

इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह जांच के लिए प्रार्थना वापस ले लेंगे।

पीठ ने टिप्पणी की, “क्या आप अपनी प्रार्थना के बारे में निश्चित हैं। पहले आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करने के लिए कहते हैं। वे जांच नहीं कर सकते। फिर आप दिशा-निर्देश, मुआवजा, फिर प्रेस काउंसिल को निर्देश देने के लिए कहते हैं। आप हमें रात में ये सब पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और अब आप छात्रों के लिए बोलते हैं”।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का निर्णय किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

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