जम्मू. जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर व बडगाम में प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना आतंकी सैयद सलाउद्दीन और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी की. जम्मू कश्मीर के बडगाम में स्थित इन संपत्तियों की कुर्की को लेकर NIA ने बोर्ड भी लगा दिया है. बोर्ड पर लगे नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि नरसिंह गढ़, मोहल्ला राम बाग, श्रीनगर में स्थित सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील की संपत्तियों को अटैच कर लिया गया है. सैयद घोषित आतंकवादी है और उसके खिलाफ NIA ने कार्रवाई UAPA एक्ट के तहत की है.
NIA द्वारा इस मामले में जारी नोटिस में कहा गया है कि अचल संपत्ति- सर्वे नंबर 1917/1566, 1567 और 1568 राजस्व एस्टेट, नर्सिंग गढ़, मोहल्ला राम बाग, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सैयद अहमद शकील (सैयद यूसुफ के पुत्र) के स्वामित्व में है. शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन, UA (P) अधिनियम, 1967 के तहत एक ‘सूचीबद्ध आतंकवादी’, विशेष एनआईए कोर्ट, नई दिल्ली के आदेश द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की उप-धारा 33 (1) के तहत संलग्न है. NIA द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, सैयद अहमद शकील NIA केस RC-06/2011/एनआईए/डीएलआई में एक आरोपी है जिसे 2018 में NIA द्वारा 2011 के टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था.
आतंकी सैयद सलाउद्दीन लगभग 32 वर्षों से पाकिस्तान में रहता है. जहां उसे खुलेआम घूमते हुए भी कई बार देखा गया है. अमेरिका ने सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है. सलाउद्दीन का बड़ा बेटा सैयद शकील अहमद श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बतौर मेडिकल असिस्टेंट कार्यरत था. अगस्त 2022 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर आतंकी बिट्टा कराटे की पत्नी, आतंकी सैयद सलाउद्दीन के बेटे सहित कुल 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था. इन सभी पर आतंकियों से संबंध रखने के आरोप हैं. फिलहाल सैयद शकील इस समय आतंकी फंडिग मामले में जेल में बंद है.