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लव जिहाद – मध्यप्रदेश सरकार बनाएगी कानून, 5 साल की सजा, गैर जमानती होगा अपराध

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भोपाल (विसंकें). मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ी घोषणा करते हुए मीडिया से कहा कि मध्यप्रदेश सरकार अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर कानून लाने वाली है. अगले विधानसभा सत्र में ‘लव जिहाद’ को लेकर विधेयक लाया जा रहा है. ‘लव जिहाद’ में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा.

इसके पहले कर्नाटक और हरियाणा ने भी कहा था कि वो ‘लव जिहाद’ को लेकर कुछ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं. 6 नवंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि ‘लव जिहाद’ के नाम पर हो रहे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाने पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहते हैं.

मिश्रा ने बताया कि इस विधेयक में सहयोग करने वाले को भी मुख्य अपराधी की तरह देखने का प्रस्ताव है. नियम रखा जाएगा कि शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा.

देशभर में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश की सरकार ने यह कदम उठाया है. प्रदेश सहित देशभर में रोज ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं, जहाँ लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उन पर धर्मपरिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया, कई मामलों में प्रताड़ना के बाद लड़की की हत्या भी कर दी गई.

ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पहले राजधानी भोपाल में भी सामने आया था. कोलार रोड निवासी ताहिर ने पिछले एक वर्ष से 16 वर्षीय मिनी को बहला फुसलाकर अपने साथ रखे हुए था. इस दौरान उसने नाबालिग बच्ची का धर्मपरिवर्तन कर उसे नुसरत बना दिया. संदिग्ध हालातों में युवती की मौत हो गई. चौंकाने वाली बात यह है कि बहला फुसलाकर धर्मपरिवर्तन का यह मामला भोपाल पुलिस के संज्ञान में था, उसके बावजूद पुलिस पीड़ित युवती को बचा नहीं सकी.

युवती के पिता हरीशचंद्र भारती के अनुसार एक साल पहले ताहिर मिनी को बहला फुसलाकर उसके नानी घर से भोपाल के कोलार स्थित अपने घर ले आया था. यहाँ आने के बाद युवती का अपने परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं था. इस मामले में परिवार ने झांसी में बहला फुसलाकर अपहरण का मामला भी दर्ज किया था. पुलिस के पास बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोलार पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की.

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