करंट टॉपिक्स

सभी को निःशुल्क टीकाकरण को लेकर नए दिशा निर्देश जारी

Spread the love

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात केंद्र सरकार ने 21 जून (अंतरराष्ट्रीय योग दिवस) से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड19 टीकाकरण कार्यक्रम (तीसरा चरण) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. इसमें राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए भी कहा गया है, जो राज्य ज्यादा डोज बर्बाद करेंगे, उसी अनुपात में उनके आवंटन में कटौती कर दी जाएगी. केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आबादी, कोरोना मरीजों की संख्या और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर वैक्सीन की डोज आवंटित करेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के मुफ्त टीकाकरण की घोषणा के एक दिन बाद संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. केंद्र सरकार देश में वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों से 75 फीसद डोज खरीदेगी और उसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देगी. टीका लगाने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होगी.

‘लोक कल्याण’ की भावना को बढ़ावा देने के लिए गैर-हस्तांतरित इलेक्ट्रानिक वाउचर जारी किए जाएंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा मंजूर इस वाउचर के जरिये कोई भी व्यक्ति टीकाकरण में गरीबों की मदद कर सकता है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इस वाउचर के जरिये निजी अस्पतालों में टीका लगवा सकता है.

सरकारी केंद्रों पर मुफ्त टीका लगता है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं. वैक्सीन उत्पादक निजी अस्पतालों को सीधे टीके बेच सकते हैं, लेकिन उसकी सीमा कुल उत्पादन के 25 फीसद के दायरे में ही होनी चाहिए.

निजी अस्पतालों पर राज्य रखेंगे नजर

नए दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छोटे और बड़े निजी अस्पतालों के बीच टीके के आवंटन में भेदभाव नहीं होना चाहिए. इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की मांग एकत्रित करने को कहा गया है. इस मांग के आधार पर ही केंद्र सरकार निजी अस्पतालों को वैक्सीन की सप्लाई करेगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इल्केट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान लिया जाएगा. राज्य निजी अस्पतालों पर निगरानी रखेंगे, जिससे वैक्सीन का सही उपयोग हो सके.

यूं तो सभी नागरिक नि:शुल्क टीका लगवाने के लिए पात्र होंगे. लेकिन जो लोग पैसे देकर टीका लगवाने में सक्षम हैं, उन्हें निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. टीके की बुकिंग के लिए राज्य कॉमन सर्विस सेंटर और कॉल सेंटरों का उपयोग कर सकते हैं.

लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए को-विन प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण के लिए पहले से समय बुक करने की सुविधा दी गई है. संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी सरकारें और निजी टीकाकरण केंद्र व्यक्तिगत और सामूहिक टीकाकरण के लिए मौके पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा देंगे. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से इसकी विस्तृत प्रक्रिया तैयार कर उसका प्रकाशन किया जाएगा.

दिशानिर्देश

– राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की आपूर्ति के आधार पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में प्राथमिकता तय करने का अधिकार होगा.

– निजी अस्पताल सेवा शुल्क के रूप में लाभार्थियों से प्रति डोज अधिकतम 150 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं.

– नई वैक्सीन और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू वैक्सीन उत्पादकों को निजी अस्पतालों को सीधे टीके उपलब्ध कराने का विकल्प.

– राज्य सरकार को 18+ लोगों के लिए वैक्सीन खुद  बाजार से खरीदनी होती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार मुफ्त में राज्यों को भी वैक्सीन मुहैया कराएगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *