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पहली जनवरी से लागू होंगे भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित बैंक लॉकर नियम

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नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के सभी बैंकों से पहली जनवरी तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीकरण करने को कहा है.

सभी मौजूदा लॉकर ग्राहकों को नए समझौते के लिए अपनी पात्रता का प्रमाण देना होगा. सभी ग्राहकों को एक निश्चित तिथि से पहले अपने समझौते का नवीकरण कराना होगा.

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को स्‍ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास द्वार पर तथा बैंक के साझा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी है. साथ ही, सभी बैंकों को कैमरों की रिकोर्डिंग कम से कम एक सौ अस्‍सी दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा.

आरबीआई ने बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नए लॉकर समझौतों में कोई भी अनुचित प्रावधान या शर्त नहीं होनी चाहिए.

दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई ग्राहक अपने लॉकर को बिना उसकी जानकारी के खोले जाने या किसी चोरी या सुरक्षा में चूक की शिकायत करता है तो बैंक पुलिस जांच पूरी होने और मामले के निपटारे तक सीसीटीवी रिकोर्डिंग सुरक्षित रखेगा.

डकैती या आग लगने या इमारत गिरने की स्थिति में लॉकर धारक को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में बैंक शुल्‍क का सौ गुना तक राशि मिल सकती है. हालांकि प्राकृतिक या दैवीय आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिये बैंक उत्‍तरदायी नहीं होगा.

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