भोपाल. मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश – 2020 लागू होने के पश्चात भोपाल में जबरन, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन (लव जिहाद) का एक और मामला सामने आया है. महिला ने आरोपी पर दो साल पहले ही दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था. आरोपी ने इसी मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान पत्नी को धमकाया. उसने कहा कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो जान से मार डालूंगा. एमपी नगर पुलिस ने महिला की शिकायत पर शादी के करीब चार साल बाद आरोपी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश की धारा 3/5 में एफआईआर दर्ज करवाई है. तीन दिन पहले आरोपी ने यह धमकी दी थी, जिसके बाद गुरुवार को महिला ने ट्विटर पर जानकारी दी. इसके बाद स्थानीय संगठन महिला के समर्थन में आए.
थाना प्रभारी सूर्यकांत अवस्थी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 27 साल की पीड़ित इंद्रपुरी की रहने वाली है. उसने वर्ष 2016 में विदिशा निवासी इमरान खान उर्फ राज प्रजापति से प्रेम विवाह किया था. उसने बताया कि शादी के बाद उसे पता चला कि उसका नाम राज प्रजापति नहीं, बल्कि इमरान खान है.
उसके बाद वह पीड़िता को धर्म बदलने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा. इसी कारण दो साल पहले उसने महिला थाने में इमरान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं में एफआईआर कराई थी. महिला ने बताया, कि गत 15 फरवरी को इसी मामले की कोर्ट में पेशी थी.
वह दोपहर में पेशी पर पहुंची. इस दौरान इमरान ने उससे मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया. पीड़ित ने घटना की शिकायत एमपी नगर पुलिस से की. पुलिस ने मारपीट, जान से मारने की धमकी सहित धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश की धारा 3/5 की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
भोपाल में आठवां मामला
नया कानून लागू होने के पश्चात जबरन धर्म परिवर्तन के जनवरी माह में ही 23 मामले दर्ज किए जा चुके है. इसमें सबसे ज्यादा भोपाल संभाग में 7 मामले थे. नया मामला दर्ज होने के बाद यह संख्या 8 पहुंच गई है. जनवरी में 23 दिन के अंदर इंदौर में 5, जबलपुर व रीवा संभाग में 4-4 और ग्वालियर संभाग में 3 केस दर्ज किए जा चुके है.