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छद्म नाम से प्रेमजाल में फंसाया, सामूहिक दुराचार के बाद जबरन धर्म परिवर्तन करवा निकाह किया

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मेरठ. बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ सामूहिक दुराचार और जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करवा दिया गया. गुरुवार को पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है. घटना को लेकर हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि कैराना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला एक युवक उनके घर के पड़ोस में सैलून चलाता था. युवक ने अपना छद्म नाम सोनू बताया था, जबकि वह मुस्लिम है. ओरोपी ने लड़की को झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. इसके बाद आरोपी ने 26 जनवरी, 2019 को अपने सागे भाई, भतीजे व बहनोई के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने इस कृत्य का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगे और निकाह का दबाव बनाने लगा.

इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लिया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन कराकर उसे गोमांस भी खिलाया गया. उसके साथ अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर दुराचार किया गया. 20 जुलाई, 2021 को इरशाद लड़की को लेकर बड़ौत आया तो वह किसी तरह वहां से उन्हें चकमा देकर भागी. पीड़िता उनके चंगुल से बचकर अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद परिजन उसे लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां पर उसने आठ लोगों को नामजद करते हुए शिकायत दी.

जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़कों पर होगा आंदोलन – हिन्दू जागरण मंच

पुलिस ने लड़की की तहरीर पर आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली. उधर, घटना को लेकर हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है. जिलाध्यक्ष अंकित बड़ौली ने कहा कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा. इस मामले में सीओ बड़ौत आलोक कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली में इरशाद अली, अय्यूब, बिल्लू, महबूब, नौशाद, जिंदा, समीर, सोमीन के खिलाफ धारा 376डी, 323, 504, 506, 420, 467, 466, 471 व उप्र विधि विरूद्व धर्म सपरिवर्तन प्रतिरोध अध्यादेश 2020 की धारा 3, 5(1) में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

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