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भ्रामक विज्ञापनों का समर्थन करने वाले प्रसिद्ध व प्रभावशाली लोग भी समान रूप से उत्तरदायी

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नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यदि सोशल मीडिया के प्रभावशाली व्यक्ति और प्रसिद्ध हस्तियां भ्रामक विज्ञापनों में उत्पादों या सेवाओं का समर्थन करते हैं तो वे भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे.

मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशानिर्देश हैं जो प्रभावित करने वालों को भुगतान किए गए समर्थन के बारे में पारदर्शी होने के लिए कहते हैं.

न्यायालय ने कहा –

“हमारा मानना है कि विज्ञापनदाता या विज्ञापन एजेंसियां या समर्थनकर्ता झूठे और भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं. प्रभावशाली लोगों, प्रसिद्ध हस्तियों आदि द्वारा समर्थन, किसी उत्पाद को बढ़ावा देने में बहुत सहायता करता है और उनके लिए यह अनिवार्य है कि विज्ञापनों के दौरान किसी भी उत्पाद का समर्थन करते समय जिम्मेदारी के साथ कार्य करें.”

न्यायालय ने जोर दिया कि प्रभावशाली लोगों और मशहूर हस्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी उत्पाद का प्रचार करते समय सीसीपीए दिशानिर्देशों का अनुपालन करें और जनता के विश्वास का दुरुपयोग न करें.

ये सीसीपीए दिशानिर्देश और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अन्य प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि उपभोक्ता बाजार से खरीदे गए उत्पादों, खासकर स्वास्थ्य और खाद्य क्षेत्रों के बारे में जागरूक हो.

न्यायालयों ने टीवी प्रसारकों और प्रिंट मीडिया को स्व-घोषणा पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश भी पारित किया, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके मंच पर प्रकाशित या प्रसारित कोई भी विज्ञापन भारत में कानूनों जैसे कि केबल टीवी नेटवर्क नियम 1994 और विज्ञापन संहिता के अनुरूप है.

यह स्व-घोषणा प्रपत्र विज्ञापन प्रसारित होने से पहले दाखिल किया जाना है.

न्यायालय ने कहा कि “हम वहां (विज्ञापनदाताओं द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करने में) बहुत अधिक लालफीताशाही नहीं चाहते हैं. हम विज्ञापनदाताओं के लिए विज्ञापन देना कठिन नहीं बनाना चाहते. हम केवल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय हो”.

केंद्र सरकार को प्रिंट मीडिया पर विज्ञापनों के लिए ऐसे स्व-घोषणा पत्र दाखिल करने के लिए एक नया पोर्टल स्थापित करने का आदेश दिया. न्यायालय ने कहा, यह पोर्टल चार सप्ताह के भीतर स्थापित किया जाना है.

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