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कॉल फॉर जस्टिस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया में गैर-मुस्लिमों का हो रहा उत्पीड़न

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नई दिल्ली. कॉल फॉर जस्टिस द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में गैर-मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों के उत्पीड़न और धर्मांतरण के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की. कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो दशकों में कई हिन्दू विशेषकर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्र और संकाय सदस्य विश्वविद्यालय में भेदभाव, उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण का सामना कर रहे हैं.

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिव नारायण ढींगरा, दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव सहित अन्य सदस्यों ने जामिया में गैर-मुस्लिमों के साथ हुए उत्पीड़न और भेदभाव के मामलों की जांच की और रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया है.

कमेटी ने रिपोर्ट में खुलासा किया कि कई गैर-मुस्लिम शिक्षकों और छात्रों ने जामिया मिलिया इस्लामिया में उनके साथ हुए भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायत की. कई पीड़ितों ने अपनी पहचान गोपनीय रखने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी पहचान उजागर होने से उन्हें अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

रिपोर्ट में दिये एक उदाहरण के अनुसार, एक सहायक प्रोफेसर ने कहा कि मुस्लिम कर्मचारियों ने उनके शोध कार्य पर तंज कसे और अपमानजनक टिप्पणियाँ की. इसी तरह, एक अन्य प्रोफेसर ने बताया कि उन्हें अन्य मुस्लिम सहकर्मियों के मुकाबले कम सुविधाएं प्रदान की गईं, जबकि उनसे बाद में नियुक्त हुए मुस्लिम प्रोफेसरों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं.

कुछ प्रोफेसर कक्षा में छात्रों पर दबाव डालते थे कि वे इस्लाम का अनुसरण करें. एक शिक्षक ने कक्षा में स्पष्ट कर दिया कि यदि छात्र इस्लाम का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें शिक्षा पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न होगी. यह भी उल्लेख किया गया कि कई गैर-मुस्लिम छात्र अत्यधिक उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करने के कारण जामिया छोड़ने पर मजबूर हो गए.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस.एन. ढींगरा ने कहा कि जांच में कई लोगों ने गवाही दी, जिसमें प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, और पीएचडी स्कॉलर शामिल हैं. एक फैकल्टी मेंबर को “वंदे मातरम” बजाने के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, कुछ अन्य मामलों में विधवा महिला कर्मचारियों को मुस्लिम से विवाह करने का दबाव डाला गया.

कई गैर-मुस्लिम कर्मचारियों और छात्रों को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. समिति ने 27 गवाहों के बयान के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की. कई गवाहों ने उत्पीड़न की बात स्वीकार की है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने बताया कि कई मामलों में पीड़ितों ने अपनी पहचान छिपाने की मांग की, क्योंकि वे उत्पीड़न की प्रतिक्रिया में भी प्रताड़ना झेलने से डरते थे.

कमेटी ने गृह मंत्रालय से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है. कमेटी का मानना है कि भारत के संविधान के तहत हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति पर धर्मांतरण का दबाव डालना, उसे मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न देना गंभीर अपराध है.

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