कन्नूर. स्थानीय अदालत ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के 5 कार्यकर्ताओं को 2008 में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. केरल स्थित थलास्सेरी के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पीएन विनोद ने केवी सुरेंद्रन (62) की हत्या के दोषियों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं. यह राशि भाजपा नेता केवी सुरेन्द्रन के परिजनों को देने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाई.
अदालत ने मामले में दोषियों अखिलेश (35 वर्ष), एम कलेश (36 वर्ष), एम लिजेश (32 वर्ष), विनेश (25 वर्ष) और पीके शैजेश (28 वर्ष) को सजा सुनाई. इस मामले में दो व्यक्तियों को बरी किया गया है.
दोषियों ने राजनीतिक द्वेष के कारण मार्च 07, 2008 को भाजपा नेता केवी सुरेंद्रन की उनके घर पर हमला कर धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी. सूचना मिलने पर पुलिस घायल सुरेन्द्रन को अस्पताल लेकर गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.
संघ व भाजपा कार्यकर्ता वामपंथी हिंसा के शिकार होते रहे हैं. इसी तरह की घटना में, विश्वविद्यालय के एक छात्र को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के सदस्य ने चाकू मार दिया था. SFI, CPI-M की छात्र शाखा है.