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वैष्णो देवी के सिक्कों पर केंद्र को आखिरी मोहलत

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नई दिल्ली : पांच रुपये के सिक्कों पर माता वैष्णो देवी की फोटो छापने के विरोध में दायर याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद केंद्र सरकार ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की. मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने केंद्र सरकार व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जवाब दायर करने के लिए आखिरी मौका दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होगी. खंडपीठ ने केंद्र से यह बताने को कहा है कि देवी-देवताओं की फोटो पांच रुपये के सिक्के पर किस उपलक्ष्य में छापी गई हैं और कानूनन ऐसा करना सही है या नहीं?

गौरतलब है कि नफीस काजी ने हाईकोर्ट में केंद्र सरकार व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने माता वैष्णो देवी के चित्र वाले पांच रुपये के सिक्के जारी किये हैं. इससे समुदाय विशेष के लोगों को ठेस पहुंच रही है. लिहाजा, इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये.

 

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